Korba

गुलजार अली, सुरजार अली, जब्बार अली और नजीरून बी का पट्टा किया गया निरस्त।

कलेक्टर ने राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने तहसीलदार को किया आदेश।

कोरबा (ट्रैक सिटी)/ न्यायालय कलेक्टर द्वारा शासकीय पट्टा प्रदान करने के पश्चात पट्टे की शर्तों की कंडिका क्रमांक 13 के अनुसार पट्टे प्राप्ति वर्ष से पांच वर्ष की अवधि तक 75 प्रतिशत भूमि को काश्त नहीं होने से शासकीय पट्टा के नियम एवं उल्लंघन प्रमाणित होने पर पट्टा निरस्त कर छत्तीसगढ़ शासन की पक्ष में राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार करतला को आदेशित किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय कलेक्टर के आदेश तिथि 15.05.2025 को अनावेदकगण गुलजार अली पिता सुबराती अली, सुरजार अली पिता सुबराती अली, जब्बार अली पिता सुबराती अली तथा नजीरून बी पति जब्बार अली के नाम पर पृथक-पृथक शासकीय पट्टा प्राप्त हुआ था। न्यायालय कलेक्टर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पट्टे की शर्तों की कंडिका क्रमांक 13 के अनुसार पट्टे प्राप्ति वर्ष से पांच वर्ष की अवधि तक 75 प्रतिशत भूमि को काश्त नहीं होने से शासकीय पट्टा के नियम एवं उल्लंघन प्रमाणित होने पर ग्राम नोनदरहा तहसील करतला जिला कोरबा स्थित भूमि खसरा नंबर 49/11 रकबा 2.023 हेक्टेयर, खसरा नंबर 49/17 रकबा 2.023 हेक्टेयर, खसरा नंबर 49/18 रकबा 2.023 हेक्टेयर, खसरा नंबर 49/39 रकबा 1.923 हेक्टेयर का पट्टा निरस्त कर छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया है।

Editor in chief | Website |  + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button