एमसीबी

जिले में मुहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को शुष्क दिवस घोषित

एमसीबी (ट्रैक सिटी) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं वर्ष 2024-25 के लिए देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दु के कण्डिका 16 की उप कण्डिका 16.1 के अनुसार 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को मुहर्रम के अवसर पर शुष्क दिवस रहेगा। इस दिन जिले की समस्त देशी विदेशी कम्पोजिट मंदिरा की फुटकर दुकानों दुकानों से संलग्न अहातों तथा एफ.एल. 4 (क) अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायिक क्लब पूर्णतः बंद रहेगी। कलेक्टर ने 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को घोषित शुष्क दिवस का पूर्णतः कड़ाई से पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है।

Editor in chief | Website |  + posts
Back to top button