एमसीबी/ नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्रान्तर्गत प्रायः देखने में पाया गया है कि ओपन मैदान में शादी पार्टी होती है। पार्टी उपरांत स्थल पर ही कचड़ा को छोड़कर चले जाते है। जिसके कारण गंदगी होने से बीमारी फैलने की संभावना बनी रहती है। छोड़ा हुआ खाद्यान को जानवर आदि खाने से बीमार पड़ने की संभावना बनी रहती है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए। राज्य शासन द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रंबधन उपभोक्ता प्रमार बारात घर, मैरिज हॉल, ओपन क्षेत्रफल 3000 मीटर तक एवं 3000 मीटर से अधिक होने पर प्रावधान अनुसार यूजर चार्ज निधारित किया गया है। अतः निर्धारित प्रभार जमा करने के उपरांत बारात एवं पार्टी आदि कर सकेंगे अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के विभिन्न धाराओं के तहत पेनाल्टी आदि की वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी बारात एवं शादी पार्टी आयोजन कर्ता की होगी।
