कोरबा – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण का कार्य 01 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो चुका है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं से आधार डेटा संग्रह कर मतदाता सूची में डेटा को जोड़ने और प्रवृष्टियों के प्रमाणीकरण तथा एक से अधिक बार पंजीबद्ध व्यक्तियों के नाम की पहचान करने के लिए निर्देशित किया गया है,
जिसके लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम के तहत आयोग द्वारा आवश्यक संशोधन किया जाकर मतदाताओं के आधार संख्या को मतदाताओं से स्वेच्छिक आधार पर लिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके परिपालन में वर्तमान में आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण का कार्य विगत 01 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो चुका है, संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रत्येक व्यक्ति से आधार संख्या प्राप्त करने हेतु वैधानिक रूप से अधिकृत किया गया है,
इसका फार्म भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है, 01 जनवरी 2023 को या उससे पूर्व निर्वाचक नामावली में शामिल प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने आधार संख्या को सूचित कर सकता है, आधार नम्बर आनलाईन एवं आफलाईन दोनों प्रकार से जमा किया जा सकता है। यदि मतदाता स्वप्रमाणित नहीं करना चाहता या स्वयं प्रमाणीकरण करने में विफल रहता है तो मतदाता प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक अनुलग्नकों के साथ प्रपत्र 6 बी आनलाईन जमा कर सकता है। वर्तमान में इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर आधार संख्या प्राप्त कर रहे हैं, यदि मतदाता के पास आधार संख्या नहीं है और वह अपना आधार नम्बर प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो उसे प्रपत्र 6 बी में वैकल्पिक दस्तावेजों से किसी एक प्रति को जमा करना होगा।