एमसीबी (ट्रैक सिटी)/ कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए शासन के निर्देशों के साथ अतिरिक्त सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में इन नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों, राइस मिलरों तथा परिवहनकर्ताओं को दिए गए हैं।
मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं- रात 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक शासकीय धान का उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राइस मिलर एवं परिवहनकर्ता अपनी गाड़ियों की आवाजाही इसी समय-सीमा को ध्यान में रखकर सुनिश्चित करेंगे। शाम 7ः00 बजे से पहले उपार्जन केंद्र से रवाना हुए सभी वाहनों में अनिवार्य दस्तावेज वाहन के साथ उपलब्ध रहना आवश्यक होगा, ताकि निरीक्षण के दौरान तुरंत प्रस्तुत किया जा सके। राइस मिल/परिवहनकर्ता का वाहन जैसे ही उपार्जन केंद्र में प्रवेश करेगा, केंद्र प्रभारी को इसकी तत्काल सूचना सहायक नोडल अधिकारी (RAEO) को देनी होगी। गेट पास ऐप में आवश्यक प्रविष्टि कर केंद्र प्रभारी वाहन के साथ स्वयं की फोटो भी सहायक नोडल अधिकारी को भेजेंगे। वाहन की निकासी के समय भी लोडेड वाहन की स्वयं के साथ फोटो तथा प्रस्थान की तत्काल सूचना सहायक नोडल को भेजना अनिवार्य होगा।
वाहन के प्रवेश और निकासी का संपूर्ण ब्यौरा- वाहन क्रमांक, आगमन समय, प्रस्थान समय, वाहन चालक का नाम एवं हस्ताक्षर-उपार्जन केंद्र पर संधारित पंजी में दर्ज किया जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का अनिवार्यतः पालन उपार्जन केंद्र प्रभारी एवं समिति प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या नियम उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

