कोरबा (ट्रैक सिटी) जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जिले के समस्त, बस वाहन स्वामी, बस ऑपरेटर, स्कूल संचालक, ट्रेवल्स एजेंसी संचालकों के लिए ड्रेसकोड लागू करने के आदेश जारी किए गये थे। इसके तहत व्यवासायिक वाहन चालक एवं परिचालकों को गहरी नीली शर्ट एवं काला पेंट पहनना अनिवार्य किया गया हैं। साथ ही वे शर्ट पर नेम प्लेट पर नाम के साथ लायसेंस नंबर एवं बैज नंबर अंकित करेंगे। चालक, परिचालक वर्दी धारण करके वाहन संचालन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के भी आदेश थे।
इसी आदेश के परिपालन में आज परिवहन विभाग के अतुल तिवारी T.I.,अभय सिंह TSI के द्वारा आटो चालको को ड्रेस कोड पहन कर चलने के लिए सख्त हिदायत दी गई साथ ही कोरबा में चलने वाले बसों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्टेट कैरिज बसों में किराया सूची नहीं लगे थे ऐसे बस चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि उनकी यह कार्यवाही जिले में लगातार जारी रहेगी।