Korba

न्यायालय ने पितृहंता को सुनाई उम्रकैद की सजा

कोरबा (ट्रैक सिटी) जानकारी के अनुसार टंगिया के पासा से मार कर पिता की हत्या करने वाले पितृहंता को न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।
श्री द्विवेदी ने बताया कि घटना 16 जून 2024 को शाम 5 बजे प्रार्थी ग्राम के ही एक ग्रामीण के साथ नदिया में मछली मारने गया था। रात्रि 11:30 बजे उसे एक फोन आया जिसमे बताया गया कि पिता को उसके छोटे पुत्र ने टंगिया से मार दिया है। उक्त सूचना पाने पर वह ग्रामीण के साथ वापस घर आया। वह घर वापस आकर अपने पिता को देखने गया तो उसके साथ अन्य लोग भी उसके घर गये। जब वे घर पहुंचे तो देखे कि उसके पिता आंगन में खून से लथपथ पड़े थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके पिता के गले के पीछे, कंधा, सिर के पीछे, दाहिने कनपट्टी में चोट लगा था व पिता दाहिने करवट मृत अवस्था में पड़े थे। उसके पिता को टंगिया के पासे से उसके छोटे पुत्र के द्वारा मारकर उसकी हत्या किये जाने की जानकारी दी गयी। घटना के संबंध में सूचना पर थाना बालको नगर द्वारा कथित आरोपी के विरूद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस ने विवेचना बाद प्रकरण को विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कोरबा पीठासीन न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे ने दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त निवासी बैगा मोहल्ला दोंदरो, थाना बालको नगर को आजीवन कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने की दशा में एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा पृथक से भुगतायी जायेगी।

 

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