कोरबा। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट,कोरबा के अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि घटना सिविल लाइन रामपुर क्षेत्र की है जब पीड़िता ने दिनाँक 1.10.2024 को घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक के पास की थी। उसने बताया था कि आरोपी कमल किशोर राठौर उसे अकेला पाकर वर्ष 2016 में जबरदस्ती घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया था।
पीड़िता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने की बात पर शिकायत करने से मना करते हुए, तुम अकेली रहती हो मैं तुमसे शादी करूँगा कहा। बाद में मंदिर ले जाकर जयमाला पहना दिया, और कटघोरा तहसील से विवाह का एक शपथ पत्र भी बनवाया।
उसके बाद लगातार आरोपी पीड़ित के घर आकर उसके साथ सम्बन्ध बनाता रहा, लेकिन शादी नहीं किया। वह घर ले चलने की बात करती रही लेकिन लेकर नहीं गया। इस दौरान पीड़िता के उरगा स्थित मकान में अपने पिता नाम नामिनी के रूप में दर्ज करा कर आरोपी ने पीड़िता के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से फरियाद की तब आरोपी कमल किशोर राठौर के विरुद्ध धारा 376(2)n का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने ठोस साक्ष्य, सबूत पेश कर अपनी दलील पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए, आरोपी कमल किशोर राठौर निवासी रिसदी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया है। जुर्माना की राशि न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।