रायपुर

बेरोजगारी भत्ता : नियम एवं शर्तें हो गई लागू

रायपुर, ट्रैक सिटी न्यूज़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बजट घोषणा के बाद प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता (2500 रूपये) देने की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह योजना 1 अप्रैल से लागू होगी । इसके लिए तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग अलग से पोर्टल तैयार कर रहा है। इसमें बेरोजगारी भत्ता से जुड़ी तमाम जानकारियां होंगी। किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़ा को रोक लगाने के लिए युवाओं के बैंक खातों में ही बेरोजगारी भत्ता की राशि देने की तैयारी है।

भत्ता पाने यह नियम होंगे लागू

  •  शिक्षित युवाओं को पहले 1 साल के लिए भत्ता दिया जाएगा रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में 1 साल और बढ़ाया जाएगा।
  •  युवाओं को 2 साल से अधिक भत्ता नहीं मिलेगा।
  •  भत्ता पाने के हकदार प्रदेश के मूल निवासी ही होंगे।
  •  आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  •  12वीं पास होना अनिवार्य।
  •  रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए सिर्फ 12वीं पास का 1 वर्ष पुराना पंजीयन मान्य।

इनको नहीं मिलेगा भत्ता

  •  एक परिवार से एक ही युवा को लाभ।
  •  द्वितीय व तृतीय श्रेणी में शासकीय नौकरी कर रहे परिवार के सदस्य।
  •  नौकरी, स्वरोजगार का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक उसे स्वीकार नहीं करता है तो वह भत्ता के लिए अपात्र होगा ।
  • मंत्रियों ,सांसदों ,विधायकों ,महापौर और जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य।
  •  ₹10000 मासिक पेंशन वाले परिवार।
  •  पिछले एसेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरने वाले परिवार पेशेवर जैसे इंजीनियर डॉक्टर वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिवार।

हर 6 महीने में होगी जांच : हर छह माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच होगी। इसका जिम्मा संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकाय का होगा। आपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के बाद बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा।

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