Korba

मतदान से एक दिन पहले और मतदान दिवस के विज्ञापन का प्रमाणन जरूरी।

एमसीएमसी के अनुमति के पश्चात ही जारी हो सकेंगे विज्ञापन।

*मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की बैठक आयोजित*

कोरबा (ट्रैक सिटी)/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर ने निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए दायित्वों के बारे में बताया और उनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समिति की बैठक में प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया ईकाई द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित और प्रसारित समाचारों के साथ विज्ञापनों पर सत्त निगरानी रखने के साथ अखबारों के कतरन, स्क्रीन शॉट और विजुअल संग्रहित करने तथा घोषित उम्मीदवारों और राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रकाशित एक जैसे समाचारों को चिन्हित कर पेडन्यूज के रूप में रखने और संबंधित को नोटिस जारी करने के संबंध में चर्चा की गई।

लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत मतदान दिवस एवं मतदान से एक दिन पूर्व मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के विज्ञापनों का प्रमाणन मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया निगरानी (एमसीएमसी )से अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये गये।

कोरबा जिले में 07 मई को वोट डाले जाएंगे, इसे देखते हुए 06 व 07 मई को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले ऐसे तमाम राजनीतिक विज्ञापनों को जिला व राज्य स्तर पर गठित प्रमाणन व मीडिया निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व-प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है, निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है, राजनीतिक लाभ लेने व मतयाचना के लिए राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञापन किया जाता है। बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश कुमार नाग, समिति के सदस्य निलेश कुजूर, हेमंत जायसवाल, डॉ. राजेश सक्सेना, नोडल अधिकारी कमलज्योति, विनोद सिंह, डॉ. एम. महतो उपस्थित थे।

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