बलरामपुर

लोकसभा निर्वाचन 2024: आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने पर जिले में धारा 144 लागू

WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.04 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.05 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.08 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.05 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.04 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.05
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.06 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07 (1)

बलरामपुर (ट्रैक सिटी)/ जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में शांति एवं निष्पक्ष पूर्ण संपन्न कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रिमिजियुस एक्का ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि निर्वाचन की घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले में 07 मई 2024 को मतदान होना है। निर्वाचन के दौरान बिना किसी डर, भय एवं दबाव के निडरतापूर्वक मताधिकार उपयोग का अवसर प्रदान करने तथा निर्वाचन आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिये चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण नहीं किया गया तो लोक शांति एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर तथा स्थिति की गंभीरता को देखते इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामील एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।

WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.04
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.08 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07 (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.39.07

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी आदेशानुसार बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हों, किसी प्रकार की विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कण्डिका प्रभावशील नहीं होगी। मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, कलेक्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला पंचायत, एसडीएम कार्यालय, तहसील, जनपद कार्यालय परिसर के बाहर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी ना ही धरना पदर्शन एवं नारेबाजी की अनुमति होगी। विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिये उपयोग किये जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।

Editor in chief | Website |  + posts
Back to top button