Korba

श्री श्याम मित्र मंडल समिति चुनाव विवाद: हाईकोर्ट ने 45 दिनों में शिकायत पर निर्णय लेने पंजीयक को दिया निर्देश।

कोरबा (ट्रैक सिटी)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा स्थित श्री श्याम मित्र मंडल समिति के विवादित चुनाव को लेकर दायर याचिका में अहम निर्देश जारी करते हुए फर्म्स एवं सोसायटी रजिस्ट्रार, रायपुर को 45 दिनों के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश जारी किया है।

यह आदेश गोपल कुमार अग्रवाल द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6329/2024 में पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने समिति के 1 अक्टूबर 2024 को हुए चुनावों को गैरकानूनी, मनमाना और पक्षपातपूर्ण बताते हुए चुनौती दी थी।

याचिका में लगाए गए तमाम आरोप और प्रतिवादियों के पक्ष को न्यायाधीश अमितेन्द्र किशोर प्रसाद द्वारा सुना गया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन अग्रवाल ने एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह निवेदन किया कि इस स्तर पर केवल इतना निर्देश दिया जाए कि रजिस्ट्रार लंबित शिकायतों – दिनांक 29 मई 2024, 8 जुलाई 2024 तथा 17 अक्टूबर 2024 को दाखिल चुनाव याचिका – पर कानून के अनुसार निर्णय करें।

यह कहा न्यायाधीश ने

हाईकोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए स्पष्ट किया कि न्यायालय इस चरण पर विषयवस्तु (मेरिट) में नहीं जाएगा। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन कर उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि 2024 से शिकायत संबंधित प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, प्रतिवादी रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी, रायपुर को इस पर विचार करने तथा इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 45 दिवस के भीतर विधि अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर कोई बात नहीं कही है तथा प्रतिवादीगण, याचिकाकर्ता के मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकते हैं। प्रतिवादी रजिस्ट्रार, फार्म एवं सोसायटी, रायपुर को सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने का पूर्ण अधिकार है।

यह आदेश समिति के उन कई सदस्यों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मांग कर रहे हैं।

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