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षष्ठी कार्यक्रम के दौरान हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को उम्रकैद

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दिया फैसला

कोरबा (ट्रैक सिटी) जानकारी के अनुसार षष्ठी कार्यक्रम में दौरान मादक पदार्थो का सेवन कर नशे में कुछ लोगों ने वृद्ध से मारपीट कर दी। इस दौरान बदमाशों ने पेट में त्रिशुल घोंप दिया। घटना में आहत बुजुर्ग की मृत्यु हो गई।
मामले में छह साल तक चली सुनवाई के बाद तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने दिया है। अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक अशोक कुमार आनंद ने बताया कि घटना दर्री थानांतर्गत फर्टिलाइजर बस्ती में 24 दिसंबर 2018 को घटित हुई थी। यहां रहने वाले एक निवासी के घर छट्टी कार्यक्रम का आयोजन था। कार्यक्रम में उसके अलावा कुछ अन्य लोग मेहमान नवाजी कर रहे थे। इसी दौरान उसका व पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढऩे पर आरोपित व्यक्ति ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर पड़ोसी की पिटाई शुरू कर दी। जिसकी जानकारी एक युवती ने उसके घर पहुंचकर परिजनों को दी। अपने पिता की पिटाई होने की खबर मिलने पर पुत्र घटना स्थल पर पहुंचा। वह बीच बचाव कर अपने पिता को घर ले जा रहा था।
इस बीच एक व्यक्ति घर से पूजा वाला त्रिशुल ले आया। उसने पडोशी के पेट में त्रिशुल घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने उक्त व्यक्ति और उसके दोनों साथियों के खिलाफ धारा 294, 506, 324, 34, 307, 302 के तहत कार्रवाई की। मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटघोरा मधु तिवारी के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश किये गए, जिससे दोष सिद्ध होने पर हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा तीन-तीन हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं अन्य धाराओं में भी सजा हुई है। दोषियों को अर्थदंड अदा नही करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

 

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