*अपराध क्रमांक– 502/2025 धारा 331(4), 305(ए) BNS*
*आरोपियों के नाम-*
1. सत्यप्रकाश पिता गेंददास महंत, उम्र 19 वर्ष निवासी– बुधवारी, जैन मंदिर के पीछे (केवटा समाज भवन के पीछे), थाना सिविल लाइन रामपुर, कोरबा
2. योगेश साहू पिता सोनसाय साहू, उम्र 20 वर्ष निवासी– बुधवारी, थाना सिविल लाइन रामपुर, कोरबा
कोरबा (ट्रैक सिटी)/ दिनांक 17.08.2025 को प्रार्थी वरुण सुद पिता स्व. अशोक सुद उम्र 34 वर्ष निवासी एमआईजी-54, आरपी नगर फेस-2 निहारिका थाना सिविल लाइन रामपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पड़ोसी सतीश शर्मा (जो 20 दिन से मद्रास गए हुए थे) के मकान का मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था एवं मकान के पोर्च में खड़ी बलेनो कार क्रमांक CG 12 BG 5810 (कीमत लगभग 8 लाख रुपये) चोरी हो गई है, घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारीगण पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी को एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर तथा नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का को दिया गया विवेचना हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त कर मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक बी• एक्का पहुंच प्राप्त दिशा-निर्देश व मार्गदर्शन में विवेचना को आगे बढ़ाने दो टीम गठित कर , एक टीम cctv चेक करने व दुसरी टीम पुराने अपराधियो की पता तलाश पुछताछ करने लगाया गया अज्ञात आरोपी की पता तलाश पुछताछ के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बुधवारी निवासी सत्यप्रकाश महंत व योगेश साहू अपने साथियों करण उर्फ दादू व अन्य के साथ इस चोरी किये होंगे दर रात मे सभी मोटरसाइकिल मे बिना लाईट जलाये कॉलोनी मे घुम रहे थे । प्राप्त सूचना पर संदिग्धों की पता तलाश किये , सत्यप्रकाश और योगेश मिले जिन्हे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सूने मकान का ताला तोड़कर कार मे कार की चाबी होने से कार चोरी करना तथा कार को दर्री लाल मैदान में छिपाना स्वीकार किया।
आरोपियों के कथन निशानदेही के आधार पर चोरी गई बलेनो कार (CG 12 BG 5810) बरामद की गई। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। घटना के फरार आरोपी की पता तलाश जारी है जिन्हे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मामले मे थाना सिविल लाईन कोरबा के इस प्रकरण मे निरी• प्रमोद ,उप•निरी• महासिंह ध्रुव, सह• उप• निरी•दुर्गेश,प्र•आर• विनोद तिवारी,आर•जितेंद्र,योगेश,संजय,संदीप व साईबर टीम का विशेष योगदान रहा ।
*आम जनता से अपील है की अपने वाहन मे चाबी छोड़कर व लगाकर खड़ी कर ना जाये*