जांजगीर-चाँपा

कलेक्टर की अध्यक्षता में रेलवे भूमि अधिग्रहण सहित विभिन्न विभागीय भू-अर्जन के मामलों को लेकर ली बैठक

 

जांजगीर-चांपा (ट्रैक सिटी) कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की खरसिया-नया रायपुर,परमलकसा 5वीं एवं 6वीं लाइन (278 किलोमीटर) के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गईं। इसके साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी, आरईएस, हाउसिंग बोर्ड, जल संसाधन, पीएमजीएसबाय, एनएएचआई सहित विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और भूअर्जन की प्रगति, लंबित मामलों, आपत्तियों तथा प्रभावित भूमि के मुआवजे से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से दिशा-निर्देश दिए। बैठक में एडीएम ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर संदीप सिंह ठाकुर, सर्व एसडीएम सहित बैठक में उप मुख्य अभियंता निर्माण बिलासपुर रेलवे, मुख्य परियोजना प्रबंधक, मध्य निर्माण बिलासपुर के अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, सेतु विभाग, जल संसाधन विभाग तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग, हाउसिंग बोर्ड, राजस्व विभाग जांजगीर-चांपा के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।
कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा प्रस्तावित नई रेलवे लाइन के संभावित अभिसरण क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की भूमि की खरीदी-बिक्री शासन के निर्देशानुसार भू-अर्जन की कंडिकाओ का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि रेलवे की प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़, बम्हनीडीह, शिवरीनारायण और पामगढ़ तहसील के कुल 28 गांव अधिग्रहण क्षेत्र में आएंगे। इन गांवों में करनौद, तिवारीपारा, देवरी, लोहर्सी, खोरसी, हदहा, तनौद, कमरीद, कोढाभाट, भुइगांव, चुरतेला, खरखौद, खैराडीह, शुक्लाभाठा, ससहा, पेंड्री, बरगांव, किरीत, खैरताल, खपराडीह, तेंदुआ, तुलसी, गंगाजल, कटौद, कुरयारी, बेल्हा, कपिस्दा और कनकपुर शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में ग्राम खरौद एवं गोविंदा की जमीन की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अब प्रस्तावित अभिसरण (अलाइनमेंट) में इन दोनों ग्रामों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चूँकि ग्राम खरौद और गोविंदा रेलवे परियोजना की वर्तमान सीमा में नहीं आते हैं, इसलिए यहां की भूमि की खरीदी-बिक्री पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। गांव में जमीन की खरीदी-बिक्री की जा सकती है। कलेक्टर ने कहा कि रेलवे की राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में विलंब न हो, इसके लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाए। संबंधित राजस्व अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नियमानुसार करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री महोबे ने रेलवे अंडरब्रिज एवं ओवरब्रिज के अधिकारियों को विस्तृत प्रगति की जानकारी के साथ अगली बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पीडब्ल्यूडी और एनएच से संबंधित भू-अर्जन मामलों की जानकारी पृथक रूप से संकलित कर शीघ्र प्रस्तुत की जाए, ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज गति से पूरी हो सके। कलेक्टर श्री महोबे ने इस दौरान भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावों, आपत्तियों तथा प्रभावित भूमि की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने राजस्व निरीक्षक, पटवारियों को भूअर्जन के मामलों में गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले से होकर गुजरने वाले सभी नेशनल हाईवे की समय-समय पर निगरानी की जाए तथा उनकी नियमित मरम्मत सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क पर कहीं भी गड्ढे अथवा क्षतिग्रस्त हिस्सा नजर आते ही तत्काल सुधार कार्य शुरू किया जाए, ताकि आमजन को यातायात में किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी, ब्रिज निर्माण के अंतर्गत निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं तथा भू-अर्जन से जुड़े प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्हांेने निर्माण कार्यों से जुड़े आरईएस सहित अन्य सभी विभागों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें जिले की प्रगति, फोटोग्राफ्स आदि को सतत रूप से अपलोड किया जाएगा।

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