Mungeli

हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को 16 घण्टे के भीतर पकड़ने मे मिली सफलता।

मुंगेली (ट्रैक सिटी) प्रार्थी कमल कश्यप पिता संतोष कश्यप उम्र 28 साल निवासी वार्ड क्र. 03 महामायापारा लोरमी थाना लोरमी जिला मुंगेली के द्वारा दिनांक 28.10.2025 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि शांति पाठक हॉस्पिटल लोरमी के सामने चॉट गुपचुप का ठेला व छोटा भाई सोम कश्यप तहसील चौक एवं चचेरा भाई कुश कश्यप महामाया मंदिर के पास गुपचुप ठेला लगाते है। दिनांक 28.10.2025 को तीनो अपने-अपने जगह पर गुपचुप ठेला लगाए थे कि शाम करीब 06ः00 बजे कमल कश्यप (प्रार्थी) मोटरसायकल से कुश, सोम को बुलाने गया था। तब सोम कश्यप, कुश कश्यप दोनो अपना अपना ठेला लेकर घर जा रहे थे शाम करीब 06ः15 बजे कमल किराना दुकान के पास रानीगांव मेन रोड पर पर पहुंचे थे कि ठेला के सामने कमल (प्रार्थी) मोटर सायकल से पहुंचा था। उसी समय विशाल धु्रव एवं प्रेम सारथी निवासी महामाया पारा लोरमी मोटर सायकल से आए और एक आटो से कुछ लड़के आए और ठेला के सामने रास्ता रोककर पुर्व मे हुये मारपीट की पुरानी रंजिश रखते हुये विशाल धु्रव, प्रेम सारथी एवं उसके अन्य साथियों के द्वारा हाथ मे रखे लोहे के राड, ब्लेड व अन्य से सोम कश्यप को अश्लील गाली गलौज करते हुये हत्या करने की नियत से मारपीट करने से गंभीर चोट आना व बीच बचाव मे आये कुश कश्यप के हाथ मे राड लगने से चोट आना बताये। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्र. 604/25 धारा 296, 351(2), 115(2), 126(2), 109, 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुये मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किया गया व अति.पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटित के मार्गदर्शन मे प्रकरण की निराकरण हेतू त्वरित कार्यवाही हेतू पुलिस टीम आरोपियों की पतासाजी हेतू रवाना किया गया। प्रकरण के आहतों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। सभी आरोपी घटनाकारित बाद फरार हो गये। प्रार्थी एवं आहतो का कथन लिया जाकर घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास के सीसीटीवी के फुटेज का अवलोकन किया गया, नगर मे लगाये गये सीसीटीवी के माध्यम से घटना मे शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर पुलिस टीम गठित कर लगातार आरोपियों की पतासाजी की गई। मुखबीर सूचना पर पुलिस टीम द्वारा महज 16 घंटे के भीतर आरोपीगण 01. विशाल ध्रुव पिता मनीराम उम्र 21 साल सा. वार्ड क्र. 03 महामायापारा लोरमी, 02. प्रेम सारथी पिता नंदकुमार सारथी उम्र 21 साल सा. तुलसाघाट, 03. छोटू ध्रुव पिता मनीराम उम्र 19 साल सा. वार्ड क्र. 03 महामायापारा लोरमी, 04. अरूण अनंत पिता गोपाल दास अनंत उम्र 19 साल सा. सेमरिया व 02 विधि से संघर्षरत बालक को बिलासपुर से हिरासत मे लेकर थाना लाकर पूछताछ किया जो पूर्व मे हुये मारपीट की घटना की रंजीश रखते हुये एक राय होकर हत्या करने की नियत से आहतो का रास्ता रोककर लोहे की रॉड एवं चाकू से मारपीट करना स्वीकार किये। आरोपियो एवं अपचारी बालकों से 02 नग चाकु, 01 नग लोहे का राड, घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल स्पलेण्डर क्रमांक सीजी 28 पी 6966, इलेक्ट्रानिक ऑटो क्रमांक सीजी 28 एस 1084 को जप्त कर प्रकरण मे धारा 191(2), 191(3), 61(2) बीएनएस 25 आर्म्स एक्ट जोड़ी गयी है। उक्त आरोपीगण एवं अपचारी बालको के द्वारा धारा सदर के तहत अपराध कारित करना प्रमाणित पाये जाने से दिनांक 30.10.2025 आरोपीगण विशाल ध्रुव, प्रेम सारथी, छोटू ध्रुव, अरूण अनंत को विधिवत गिरफ्तार किया गया व 02 विधि से संघर्षरत बालको का सामाजिक पृष्टिभुमि भरकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण के गिरफ्तार आरोपियों का लोरमी शहर मे पैदल जुलुस निकाला गया।

उक्त कार्यवाही मे उपनिरी.सुन्दर लाल गोरले, प्र.आर.शेषनारायण कश्यप, नरेश यादव आरक्षक देवीचंद नवरंग, राजु साहू, युगल किशोर उपाध्याय, कवि टोप्पों, हेमसिंह, परमेश्वर जांगड़े की अहम भुमिका रही।

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