कोरबा (ट्रैक सिटी)/ कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन एवं विवरण संशोधन की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि किसानों के पंजीयन के बाद विवरण संशोधन की सुविधा अब 07 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर 2025 तक केसीसी, ई-ऋण, वन पट्टाधारी किसानों सहित अन्य श्रेणी के किसानों के पंजीयन का प्रावधान संबंधित समितियों के समिति लॉगिन के माध्यम से किया गया था। पंजीयन के पश्चात अनेक किसानों द्वारा अपने विवरणों में संशोधन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और पटवारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किए जाने के उपरांत “विवरण संशोधन” की सुविधा 07 जनवरी 2026 तक सभी समितियों में समिति लॉगिन के माध्यम से जारी रखी जाए। इससे पात्र किसानों को अपने पंजीयन में त्रुटियों के सुधार का अवसर मिलेगा और वे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त कर सकेंगे।
कृषि विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने इस संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सहकारिता विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अमले को स्पष्ट निर्देश जारी कर प्रक्रिया का सुचारु एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
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