कोरबा (ट्रैक सिटी)। खाद्य आयुक्त दीपक अग्रवाल के निर्देश पर रविवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकास भगत एवं संघर्ष मिश्रा ने जिले के होटल व्यवसायियों और कैटरर्स की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिले में कहीं भी एनालॉग (नकली) पनीर का क्रय, विक्रय, संग्रहण अथवा उपयोग नहीं किया जाए। विभाग ने जागरूकता के लिए आईसी (IEC) गतिविधियों के तहत पम्पलेट एवं बैनर भी वितरित किए।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान एनालॉग पनीर का उपयोग, बिक्री या भंडारण करते पाया गया तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही जिले के सभी हलवाई एवं कैटरर्स, जो शादी, पार्टी एवं बड़े भोज कार्यक्रमों में सेवाएं देते हैं, उन्हें निर्धारित खाद्य लाइसेंस लेकर ही कार्य करने तथा किसी भी स्थिति में एनालॉग पनीर का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए।
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