कोरबा – कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के जोन कमिश्नरों एवं जोन उप प्रभारियों को निर्देशित करते हुए आदेशों का पूर्ण रूप से पालन कराए जाने को कहा है।
आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने प्राप्त निर्देशों के परिपालन में निगम के जोन कमिश्नरों एवं जोन उप प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क लगाया जाना अनिवार्य किया गया है, साथ ही कार्यालय स्थलों आदि में भी कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी को भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाना आवश्यक है, वहीं सार्वजनिक स्थलों पर थूंकना प्रतिबंधित किया गया है, अतः इसका अनिवार्य रूप से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएं तथा होम क्वारन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारन्टाईन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन हों, यह सुनिश्चित करें।
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