कोरबा/ छत्तीसगढ़ में भी कोरोनावायरस की चौथी लहर के मद्देनजर फेस मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यलयों, बाजार और सभी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर अब सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य है. वहीं फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है. वहीं होम कोरेंटाइन पर रहने वालों के लिए भी निर्देश जारी किया गया है. होम कोरेंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा. राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।