कुसमुण्डा में स्थित एक दुकान में काम करनेवाली युवती ने 10.05.2022 को थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह कुसमुण्डा के एक दुकान में काम करती। दिनांक 10.05.2022 को 01.30 बजे दोपहर में जब वह दुकान में अकेली थी उसी समय गीतांजली कपड़ा दुकान का मालिक छोटू शुक्ला आया और मेरे पास चिपक कर बैठा एवं मेरे हाथ को बुरी नियत से पकड़ने लगा जब मैं मना की तो जान से मारने की धमकी दिया और वहां से चला गया, छोटू शुक्ला फिर दोपहर 03.30 बजे दुकान आया और मेरे हाथ व सीना को पकड़ने की कोशिश किया जब मैं छुड़ाने की कोशिश किया तो मुझे लात से मार दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते चला गया। इसके पूर्व भी छोटू शुक्ला मेरे साथ छेड़छाड़ कर चुका है मैं लोकलाज के डर के कारण किसी को नहीं बतायी थी कि रिपोर्ट पर अपराध कमांक 166 / 2022 धारा 354, 354घ, 323, 506 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, प्रकरण महिला संबंधित तथा गंभीर अपराध होने से वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर थाना कुसमुंडा से टीम गठित कर आरोपी छोटू शुक्ला के मिलने वाले संभावित स्थानों पर दबिश देकर उसे दर्री में पकड़ा गया । आरोपी सौरभ उर्फ छोटू शुक्ला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लीलाधर राठौर, प्र.आर. आकाश शर्मा, योगेंद्र आदिले, म.प्र.आर. 384 जलवेश कंवर, आरक्षक पुष्पेंद्र पटेल व अनुज सिंह की भूमिका रही।