कोरबा

जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले छह मृतकों के परिजनों को दिये 4-4 लाख रूपये की सहायता राशि

 

कोरबा। कलेक्टर संजीव झा की तत्परता से प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले छह मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपये की क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान की गयी है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के मुखियों के बैक खाते में ट्रांसफर की गयी है। सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घडी में आर्थिक राहत मिलेगी। आर्थिक सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के तहत प्रदान की गयी है। तहसील पोडीउपरोडा के अंतर्गत ग्राम झिंनपुरी की निवासी बुधनी बाई की कुंआ में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। मृतिका के परिवार के निकटतम सदस्य उनके पुत्र रंगलाल टेकाम को चार लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गयी है। तहसील हरदीबाजार के अंतर्गत ग्राम मुक्ता के निवासी शत्रुहन सिंह धनवार की नाला में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। उनके पिता श्यामलाल धनवार को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गयी है। विकासखण्ड पोडीउपरोडा के अंतर्गत ग्राम सासिन के निवासी द्वारिका सिंह की मृत्यु सर्पदंश से हो गयी थी। उनकी पत्नी शांति बाई को जनहानि क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रूपये प्रदान की गयी है। तहसील पोडीउपरोडा के ही ग्राम लालपुर की निवासी बालकुंवर की भी मृत्यु सर्पदंश से हो गयी थी। इस प्रकरण में उनके पति इतवार साय को आरबीसी 6-4 के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रूपये प्रदान की गयी है। तहसील पाली के ग्राम कांजीपानी के निवासी इंदुलाल यादव की भी मृत्यु सर्पदंश से हुई है। जनहानि क्षतिपूर्ति के रूप में उनकी पत्नि चमेली बाई को चार लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि दी गयी है। इसी प्रकार तहसील पोडीउपरोडा के ग्राम साखो की निवासी सोनकुंवर की मृत्यु सर्पदंश से हो गयी थी। जनहानि क्षतिपूर्ति के रूप में उनके पति बरातू को चार लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की गयी है।
अपर कलेक्टर विजेन्द्र पाटले ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर चार लाख रूपये प्रति सदस्य की दर से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। तहसीलदारों के प्रतिवेदन पश्चात कलेक्टर श्री झा ने तत्परता दिखाते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों की क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 24 लाख रूपये की राशि आबंटन और आहरित करने की स्वीकृति दी।

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