कोरबा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में हुआ पैरालीगल वॉलिंटियर्स का प्रशिक्षण

कोरबा/ जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा बी.पी. वर्मा, के निर्देशानुसार, श्रीमती शीतल निकुंज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में जिला न्यायालय कोरबा के विडियो कान्फ्रेंसिंग हाल में पैरालीगल वालीण्टियर्स की दो दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल मानसिंह यादव एवं मुकेश दिवाकर, परिवीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण विभाग कोरबा ट्रेनर रहे। कार्यक्रम में सचिव शीतल निकुंज ने अपने उद्बोधन में कहा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य ग्रामीण इलाके के अंतिम छोर तक जहां लोगो का आना जाना ना हो वहां तक कानूनी जागरूकता लाना है। जिसमें पैरालीगल वालीण्टियर्स की भी अहम भूमिका होती है। ग्रामीण इलाके के अंतिम छोर तक कानूनी जागरूकता लाने के कार्य को सफल करने हेतु पैरालीगल वालीण्टियर्स के प्रशिक्षण कार्य में पैरा विधिक सेवा समिति, विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु आवेदक-आवेदिका को प्राधिकरण तक आवेदन हेतु संपर्क स्थापित करवाना, साथ ही निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक शर्त जैसे- ऐसे आवेदक जिनकी आय 05 लाख से कम हो, बीपीएल परिवार का हो, आर्थिक स्थिति अच्छी न हो, महिलाएं हो, आदि के बारे में बताया गया। साथ ही वृद्धापेंशन, वरिष्ठ नागरिक को लाभ दिलाने, नालसा हेल्पलाईन नं 15100 एवं वरिष्ठजनों के लिए विधिक सहायता हेतु टॅाल फ्री नं 14567, मजदूरी अधिनियम के तहत् पुलिस एफआईआर दर्ज न कर रही हो तो कार्यवाही करने की प्रक्रिया, समाज कल्याण संबंधी योजना जैसे राष्ट्रीय पारिवारिक योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, दिव्यांग-निःशक्तजन संबंधी योजना, सूचना का अधिकार, नेशनल लोक अदालत, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, महिलाओं के अधिकार, पैरालीगल वालीण्टियर्स के कार्य एवं उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। मुकेश दिवाकर, परिवीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण विभाग कोरबा द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे आमजनों के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाये जाने में पैरालीगल वालीण्टियर्स कैसे अपना योगदान प्रदान कर सकते है, की जानकारी प्रदान की। पैनल मानसिंह यादव द्वारा मजदूरी अधिनियम, बाल श्रमिक अधिनियम, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005, मोटर वेहिकल एक्ट, पारिवाद क्या है और क्यॅू दायर किया जाता है, अरेस्ट, प्री-अरेस्ट, रिमाण्ड स्तर पर विधिक सहायता संबंधी एवं एफ.आई.आर. की मूलभूत जानकारी प्रदान कर प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न किया गया।

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