कोरबा

बाड़ी में लगे टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता फसलों का भी होगा बीमा

किसान 15 जुलाई तक करा सकते हैं बीमा, पांच प्रतिशत देना होगा प्रीमियम

जिले में खरीफ वर्ष 2022-23 के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों टमाटर, केला, बैगन, मिर्च, अदरक, पपीता, अमरूद के लिए जिले के किसान बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। चालू खरीफ मौसम में जिले के सब्जी और फल उत्पादक किसानों की फसलों का भी बीमा कराया जायेगा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम से उद्यानिकी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई किसानों को हो सकेगी। किसानों को फसलों के बीमा के लिए निर्धारित ऋणमान का पांच प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना होगा। शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिले के किसान बीमा का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति, बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि या शासकीय उद्यान रोपणी से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
खरीफ मौसम अंतर्गत टमाटर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर एक लाख रूपये एवं कृषक अंश प्रति हेक्टेयर पांच हजार रूपये निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार बैंगन के लिए बीमित राशि 70 हजार रूपये एवं कृषक अंश तीन हजार पांच सौ रूपये, अमरूद के लिए बीमित राशि 40 हजार रूपये एवं कृषक अंश दो हजार रूपये, केला के लिए बीमित राशि एक लाख 50 हजार रूपये एवं कृषक अंश सात हजार पांच सौ रूपये, मिर्च के लिए बीमित राशि 80 हजार रूपये एवं कृषक अंश चार हजार रूपये तथा अदरक के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर एक लाख 30 हजार रूपये तथा कृषक अंश छह हजार पांच सौ रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित हैं।
सहायक संचालक उद्यानिकी ने बताया कि उद्यानिकी फसलों के बीमा का लाभ लेने के इच्छुक भूधारक एवं बटाईदार किसानों को घोषणा पत्र के साथ फसल बोआई प्रमाण पत्र या फसल बोने के आशय का घोषणा पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऐसे ऋणी किसान जो बीमा योजना का लाभ नहीं लेना चाहते उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्म भरकर स्वयं के द्वारा हस्ताक्षर किया गया घोषणा पत्र, बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के सात दिन पहले संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित समय में हस्ताक्षर सहित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत या नवीनीकृत अल्पकालीन कृषि ऋण को संबंधित मौसम के लिए अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जायेगा। जिले के किसान खरीफ वर्ष 2022-23 के उद्यानिकी फसलों के लिए निर्धारित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिले के किसान कोरबा विकासखंड के शासकीय उद्यान रोपणी पताढ़ी के अधिकारी श्रीमती संजना बंजारे मो.नं. 7697678999, करतला विकासखंड के शासकीय उद्यान रोपणी पटियापाली के अधिकारी श्री डी.पी. मिश्रा मो.नं. 9907905061, कटघोरा विकासखंड के शासकीय उद्यान रोपणी पंडरीपानी के अधिकारी श्री अर्जुन सिंह मरावी मो.नं. 9631902927, विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के शासकीय उद्यान रोपणी नगोई के अधिकारी श्री के.आर. भगत मो.नं. 6260946006 तथा विकासखंड पाली के शासकीय उद्यान रोपणी पोड़ी लाफा के अधिकारी मो.नं. कु. रत्ना सूर्यवंशी मो.नं. 8305438139 में संपर्क कर सकते हैं। किसान बीमा कम्पनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि से भी मो.नं. 9910946528 पर संपर्क कर सकते है।

दावा भुगतान- किसानो को विभिन्न मौसम जोखिम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, अल्प-अधिवर्षा, बेमौसम बारिश, किट व व्याधी प्रकोप के अनुकुल मौसम, वायुगति से फसलो को होने वाले क्षति से फसल बीमा का लाभ नियमानुसार प्राप्त होगा। रबी मौसम के टमाटर, बैंगन, फुल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज और आलू फसल के लिए ओला वृष्टि, हवायें की स्थिति में किसानो को इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोलफ्री नम्बर 18002095959 पर या लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी-कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करना होगा।

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