कोरबा

श्रम न्यायालय ने ठेका कंपनी को बकाया रकम देने का दिया आदेश

कोरबा,09 जनवरी (ट्रैक सिटी) न्यूज़ कोरबा जिलान्तर्गत बालकाे में नियाेजित एक ठेका कंपनी पर मजदूर से 10 घंटे कार्य कराकर भुगतान 8 घंटे के वेतन का करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में मजदूर ने श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां कंपनी काे उसे 1 लाख 54 हजार 5 साै रुपए अदा करने का आदेश जारी हुआ।
आरोप लगाते हुए कहा गया था की ठेका कंपनी ने उसे फरवरी 2015 में कार्य से निकाल दिया। वर्ष 2013 से 2015 तक उससे कार्य अवधि 8 घंटे की जगह 10 घंटे कार्य कराया जाता था, लेकिन उसे प्रतिदिन 2 घंटे के अतिरिक्त काम करने के एवज में मजदूरी नहीं मिली। तब सुरेश राठाैर ने बकाया वेतन भुगतान के लिए अपने अधिवक्ता महेंद्र कुमार तिवारी के माध्यम से श्रम न्यायालय में प्रकरण पेश किया था।
प्रकरण की सुनवाई के दाैरान श्रम न्यायालय ने सुरेश राठाैर के प्रस्तुत दस्तावेज और माैखिक साक्ष्य से मामला प्रमाणित हाेना पाया, जिसके आधार पर न्यायालय की जज सुश्री संघपुष्पा भतपहरी ने निर्धारित समय अवधि का बकाया वेतन 1 लाख 54 हजार 5 साै रुपए प्राप्त करने का अधिकारी घाेषित किया। साथ ही ठेका कपंनी काे आवेदक सुरेश राठाैर काे बकाया राशि का भुगतान करने और 10 गुना अर्थदंड भी अधिराेपित किया गया। उक्त भुगतान 30 दिवस के भीतर करने काे कहा गया है।

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