गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (ट्रैक सिटी)/ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा आपदाओं से मृत्यु होने पर दो मृतकों के निकटतम वारिसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत 4-4 लाख रूपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। जारी आदेश के अनुसार ग्राम बारीउमराव तहसील सकोला के धनसिंह का गौरबूड़ा तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान पत्नी समरतिया बाई को 4 लाख रूपए और ग्राम पनकोटा तहसील पेण्ड्रा के वर्षा आयाम की जहरीला सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैध वारिसान पिता रामखिलावन को 4 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है। यह राशि वारिसानों के खाते में सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से संबंधित तहसीलदार प्रदान करेंगे।
