जांजगीर-चांपा (ट्रैक सिटी) कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 रूपेश राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।श्री राठौर द्वारा कार्यालय में मदिरापान कर अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किये जाने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया। रूपेश राठौर, सहायक ग्रेड–2 का उक्त कृत्य सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–3(7) एवं 23 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
कलेक्टर श्री महोबे ने छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–9 के तहत रूपेश राठौर, सहायक ग्रेड–2, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर–चांपा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में श्री राठौर का मुख्यालय, कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ निर्धारित किया गया है।उन्हें निलंबन अवधि नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।