एमसीबी

खनिज  राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त बड़ी कार्रवाई

 नदी के किनारे से अवैध ईंट भट्ठे से 50 बोरी कोयला समेत 50000 नग मिट्टी ईंट जब्त किया गया
नागपुर तहसील क्षेत्र के दर्री टोला से 10 टन कोयला समेत 160000 नग मिट्टी ईंट जप्त
अमृतधारा के जंगल से पुलिस विभाग के द्वारा रात्रिकालीन गश्त के दौरान 10 टन कोयला किया जब्त

एमसीबी/ कलेक्टर के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले में कोयले के अवैध परिवहन और उत्खनन पर रोकथाम करने के लिए खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित किया जाकर अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार क्षेत्र भ्रमण कर कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत घुटरा क्षेत्र से धुनेठी नदी के किनारे राजेश साहू पिता बृजलाल साहू निवासी पिपरटोला घुटरा के द्वारा अवैध ईंट भट्ठे को पकाने के लिए रखे गए लगभग 50 बोरी कोयला को जब्त किया गया है साथ ही साथ 50000 नग ईंट को भी जप्त किया गया है। ग्रामीणों एवं राजस्व विभाग द्वारा बताया गया की भट्ठा संचालक राजेश साहू द्वारा शासकीय ज़मीन मे ईंट निर्माण किया जा रहा है। जिसे जप्त कर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 तक एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015, के तहत कार्यवाही की गयी है।
इसी क्रम में खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत हरचौका तहसील भरतपुर जिला एमसीबी के खसरा क्रमांक 823  रकबा 5.00 हेक्टेयर पर अवधि 14 अक्टूबर 2024 से 13 अक्टूबर 2029 तक के लिए स्वीकृत खनिज रेत उत्तखनीपट्टा का मौका जाँच किया गया। जिसमें सरपंच एवं सभी ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। मौक़े में रेत खदान में खनन कार्य बंद पाया गया। सरपंच एवं ग्रामवासियों द्वारा मजदूरों के द्वारा रेत लोडिंग की बात कही गयी इसके साथ ही साथ मशीन से रेत लोडिंग नहीं करने की सहमति दी गयी। खनिज विभाग द्वारा ग्रामीणों को समझाइश भी दी गयी है कि इससे पंचायत को राजस्व प्राप्ति होंगी। जिससे ग्राम पंचायत का विकास किया जा सकता है। साथ ही साथ ग्रामीणों को यह भी बताया गया की रेत खदान संचालन से जल स्तर में कमी नहीं होंगी, नियमानुसार पर्यावरण स्वीकृति उपरांत ही रेत खदान स्वीकृत किया गया है। इसी क्रम में आज 05 मई 2025 को तहसील नागपुर अंतर्गत ग्राम दर्रीटोला में अंकित राय पिता प्रकाश राय द्वारा अलग-अलग भूस्वामी के लगभग 3 एकड़ ज़मीन में बिना अनुमति के खनिज मिट्टी ईंट का निर्माण किया जा रहा था। मौक़े पर 160000 नग ईंट का निर्माण किया जा चूका है। उक्त ईंट को पकाने के लिए रखे गए लगभग 10 टन कोयला को भी जप्त कर सुरक्षार्थ चौकी नागपुर में रखा गया है। सम्बंधित ईंट भट्टा संचालक के विरुद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन ) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 तक एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत कार्यवाही की जाएगी। खनिज कोयले के अवैध उत्तखनन स्थल राधारमन, सोनवर्षा क्षेत्रों का भी जाँच किया गया। जिसमे मौक़े पर खनन कार्य बंद पाया गया। राधारमन नगर क्षेत्र कोयले का अवैध उत्तखनन फारेस्ट क्षेत्र के भीतर नाले में किया गया है। मौक़े पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं पाए गये।  पुलिस विभाग द्वारा 04 मई 2025 को नागपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत अमृतधारा के जंगलों से रात्रिकालीन गस्त के दौरान भी 10 टन कोयला जप्त किया गया है जिसे सुरक्षार्थ नागपुर पुलिस चौकी में रखा गया है।
ग्राम पंचायत बिछिया टोला तहसील केलहारी में स्वीकृत खनिज रेत उत्तखनीपट्टा जो की सरपंच ग्राम पंचायत बिछिया टोला को खसरा क्रमांक 684 रकबा 4.99 हेक्टेयर क्षेत्र में 17 दिसंबर 2024 से 16 दिसंबर 2029 तक के लिए स्वीकृत है। उक्त रेत खदान का मौका जांच किया गया। जिसमें खदान में रेत लोडिंग का कार्य किया जा रहा था। मौक़े पर ट्रेक्टर के माध्यम से ग्रामीणों के द्वारा ट्रेक्टर ट्रालियो में रेत भराई का कार्य किया जा रहा था साथ ही साथ हर ट्रेक्टर वाहन में प्रत्येक ट्रिप अभिवहन पासबुक भी काटा जाना पाया गया। मौक़े पर ग्राम पंच संतोष गोंड द्वारा अभिवहन पास बुक काटा जा रहा  था। मौक़े पर स्वराज सोल्ड वाहन का जाँच किया गया। जिसमे अभिवहन पास क्रमांक 7404415 पाया गया। बता दे की इससे पूर्व में खदान में 11 वाहनों को बिना अभिवहन पास के जप्त किया गया था। जिसमें 55000 अर्थदंड/समझौता की राशि निर्धारित खनिज मद जमा कराया गया है। इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम लिंगराज सिदार, एसडीपी एलेक्स टोप्पो, खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा और खनिज निरीक्षक आदित्य मानकर उपस्थित थे।

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