गरियाबंद

जिले के मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए रहेगी उत्तम व्यवस्थाएं

सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं अंतर्गत पेयजल, रैंप, शौचालय, प्रकाश, शेड एवं व्हीलचेयर की रहेगी सुविधा
85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से वोटिंग की मिलेगी सुविधा
जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की जा रही सुनिश्चित

गरियाबंद/ जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में तैयारियां शुरू हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) विकसित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं के तहत् दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अच्छी हालत की पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत प्रत्येक मतदान केंद्र भूतल पर व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में पहुंच योग्य सड़क सुनिश्चित की जा रही है। मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं के तहत पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड, पानी की सुविधा के साथ दिव्यांग मतदाताओ के अनुकुल शौचालय, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित की जा रही है।  मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग हेतु एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों की नियुक्ति कर मतदान केन्द्र में उनके सहयोग हेतु सेवाएं ली जायेगी। मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने वाले दिव्यांगएवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरियता प्रदान किया जायेगा। मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील बनाने हेतु उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए सक्षम एप्प का निर्माण किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात उन्हें वापिस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा। निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49एन के प्रावधान के परिपालन में मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति रहेगी। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखा जायेगा एवं मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जायेगा। दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में मुद्रित प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराया जायेगा। मतदान केंद्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने हेतु साइनेज चस्पा किया जायेगा। दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ष के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा फॉर्म-12डी के माध्यम से विकल्प देने की स्थिति में उन्हे पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान किया जायेगा। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु जिलें में उप संचालक समाज कल्याण विभाग को जिला निःशक्तता समन्वयक बनाया है। साथ ही उन्हे व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है।

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