छत्तीसगढ़

तेंदुआ की दो खाल के साथ तीन राज्यों के 9 तस्कर गिरफ्तार।

छत्तीसगढ़(ट्रैक सिटी)/ वन विभाग व वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। टीम ने आरोपियों के पास से दो तेंदुआ खाल भी बरामद किया है।

आरोपी तेंदुआ खाल की तस्करी करने के लिए जा रहे थे, अब तक यह नहीं पता चल सका है कि तस्करों ने इन तेंदुओं शिकार कब और कहां किया गया। इस गिरोह में अन्य लोगों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। वन्य जीवों के खिलाफ होने वाले अपराध की रोकथाम के लिए चल रहे विशेष अभियान के बीच बलरामपुर जिले में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग तेंदुआ खाल की तस्करी के लिए यूपी, झारखण्ड से आए हुए हैं। वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो मध्य क्षेत्र भोपाल, राज्य उड़न दस्ता दल व वन मंडल बलरामपुर की संयुक्त टीम 2 अप्रैल को क्षेत्र में गस्त पर निकली।

संयुक्त टीम को बसतंतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमई में दो व्यक्ति बाइक से बैग लेकर आते दिखे। टीम ने उनके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसमें से एक नग तेंदुआ का खाल बरामद हुआ। आरोपी खाल की तस्करी करने आए हुए थे। टीम ने ट्रैप कर अन्य तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम ने घेराबंदी कर 7 अन्य लोगों को भी पकड़ा। टीम ने उनके पास से भी एक नग खाल बरामद किया है। संयुक्त टीम ने कार्रवाई में 9 लोगों से कुल 2 नग तेंदुआ का खाल बरामद किया है। दोनों तेंदुआ पूर्ण रूप से वयस्क थे। बड़ी बात यह है कि अब तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि इन तेंदुओं का शिकार छत्तीसगढ़ में किया गया है या किसी अन्य राज्य में। इस गिरोह में अन्य लोगों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है।

बलरामपुर डीएफओ आलोक कुमार वाजपेयी ने बताया कि, संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर तेंदुआ खाल के साथ कुल 9 लोगों को पकड़ा है। तस्कर खाल लेकर बिक्री के लिए आए थे, जिसके बाद ट्रैप कार्रवाई की गई। आरोपियों में यूपी और झारखंड के तस्कर भी शामिल है। फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि तेंदुओं का शिकार कहां किया गया। इस मामले में एंड टू एंड कार्रवाई की जाएगी।

इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

वन विभाग की संयुक्त टीम ने तेंदुआ खाल तस्करी के मामले में झारखण्ड, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के आरोपियों को गिरफ्तर किया है। इनमें झारखंड गढ़वा धुरकी निवासी 38 वर्षीय जगबीर सिंह आ. स्व. शिव प्रसाद गोंड़, 25 वर्षीय तेजबली प्रताप सिंह आ. जगबीर गोंड़, सूरजपुर रमकोला बेदमी निवासी 49 वर्षीय श्यामसुन्दर आ. स्व. सुकुल खैरवार, 24 वर्षीय शिवधन आ. श्यामसुन्दर खैरवार, 52 वर्षीय रामतरास आ. बिगन हरिजन, 18 वर्षीय राहुल आ. रामतरास हरिजन, यूपी सोनभद्र अन्नपारा ग्राम रणहोर निवासी 24 वर्षीय राम प्रसाद आ. देवराज खैरवार, सोनभद्र बीजपुर चेतवा निवासी 40 वर्षीय उमेश कुमार आ. स्व. कैलाश प्रसाद कहार व बलरामपुर रघुनाथनगर सरना निवासी 36 वर्षीय गोरेलाल बोध आ. चरकू चमार शामिल है। आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9.39 (1) घ. 3 (क), (ख), (ग), 48 (क), 50, 51, 52 (भारतीय तेन्दूआ अनुसूची-भाग-1 के अनुसूची क्र.16-बी में अनुसूचित एवं संरक्षित वन्यप्राणी है।) के तहत आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई कर शुक्रवार को जेल भेज दिया गया है।

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