अंबिकापुर

फटाका दुकानों की अग्नि सुरक्षा से संबंधित जानकारी एवं दिशा निर्देश जारी

अंबिकापुर (ट्रैक सिटी)/ दीपावाली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु मुख्यालय स्तर से जारी निर्देश के अनुक्रम में फटाका विक्रेताओं से लायसेंस जारी किये जाने से पूर्व आश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिला अग्निशमन अधिकारी एवं जिला सेनानी नगर सेना  अंबिकापुर  द्वारा  दिशा निर्देश जारी कर बताया गया है कि फटाका दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा बांस रस्सी टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड द्वारा निर्मित होने चाहिए, फटाका दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए, फटाका दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार का तेल का लैम्प गैस एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए, किसी भी फटाका दुकान से 50 मीटर के भीतर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए, विद्युत तारों में ज्वाईंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्टसर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाए। दुकानें ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके उपर से हाईटेंशन तार या पावर लाईन न गुजरती हो, प्रत्येक फटाका दुकान में पांच किलो ग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना अनिवार्य है, दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर की क्षमता वाले पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए, फटाका दुकानों के समने बाईक/कार की पार्किंग प्रतिबंधित होनी चाहिए, अग्निशामक विभाग एवं एंबुलेंस दुकानों के परिसर में कुछ स्थानों पर लगाया जाए एवं अग्निशामक वाहन के मुव्हमेंट के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

Editor in chief | Website |  + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button