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महिला आरक्षक से मारपीट करने वाली आरोपिया इंदु चंद्रा को न्यायालय से मिली सजा।

कोरबा (ट्रैक सिटी)/ कोरबा के थाना रामपुर में महिला आरक्षक से मारपीट करने वाली आरोपिया इंदु चंद्रा उर्फ इंदिरा चंद्रा को न्यायालय से सजा मिली है। आरोपिया ने पूर्व प्रेमी से 3 लाख रुपये उगाही करने की नियत से बलात्कार का झूठा रिपोर्ट दर्ज करने का प्रयास किया था। झूठा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर आरोपिया ने रात्रि 11:00 बजे थाना में आकर महिला आरक्षक से मारपीट की थी।

आरोपिया इंदु चंद्रा उर्फ इंदिरा चंद्रा अपने पूर्व प्रेमी के विरुद्ध बलात्कार करने संबंधी रिपोर्ट करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करती थी, फिर वापस ले लेती थी। उसका उद्देश्य पूर्व प्रेमी से 3 लाख रुपये उगाही करना था। कुछ रकम मिलने पर शपथ पत्र देकर शिकायत वापस ले लेती थी। दिनांक 25.7.2022 को रात्रि लगभग 11:00 बजे आरोपिया थाना सिविल लाइन रामपुर में आकर महिला आरक्षक ज्योति यादव से मारपीट की।

आरोपिया के विरुद्ध धारा 186, 353, 332, 294 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी न्यायालय कोरबा ने आरोपिया को न्यायालय उठने तक का सजा एवं 5000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ Y R जायसवाल द्वारा पक्ष रखा गया। आरोपिया की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू ने पैरवी किया।

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