एमसीबी

शासकीय स्कूल भवनों को निजी कार्यक्रम हेतु देने पर सख्त रोक

नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

 

एमसीबी (ट्रैक सिटी) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देश के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि हाल ही में समाचार पत्रों और मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह पाया गया कि जिले के विभिन्न शासकीय स्कूलों के भवन एवं प्रांगण में बिना सक्षम प्रशासकीय अनुमति के निजी विवाह, जन्मदिन तथा अन्य उत्सवों के आयोजन किए जा रहे हैं। यह भी देखा गया कि कार्यक्रम के उपरांत विद्यालय प्रांगण में कचरा एवं गंदगी छोड़ दी जाती है, जिससे शाला परिसर का वातावरण दूषित होता है और अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इसी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी शासकीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों को निर्देशित किया है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी परिस्थिति में विद्यालय भवन अथवा प्रांगण को निजी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यदि किसी प्रधान पाठक या प्रभारी द्वारा सक्षम अधिकारी को सूचना दिए बिना विद्यालय परिसर को निजी कार्य हेतु दिया जाता है, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित अधिकारी की स्वयं की मानी जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि शैक्षणिक संस्थान बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वच्छ वातावरण के लिए होते हैं, इसलिए उन्हें निजी आयोजनों का स्थल बनाना किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। कलेक्टर महोदय की अनुमति से जारी इन निर्देशों के बाद सभी स्कूलों में सख्त निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

Editor in chief | Website |  + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button