कोरबा

सांसद निधि के कार्यों में टीडीएस कटौती अनिवार्य।

वित्तीय पारदर्शिता हेतु विभाग ने जारी किए निर्देश।

कोरबा (ट्रैक सिटी)/ जिला प्रशासन कोरबा द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय और भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर कार्यालय (जिला योजना एवं सांख्यिकी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब सांसद निधि से स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध किए जाने वाले सभी भुगतानों पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) और अन्य वैधानिक कटौतियां करना अनिवार्य होगा।

भारत सरकार के सांसद निधि प्रभाग द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के परिपालन में जारी इस आदेश के तहत नगर पालिक निगम कोरबा, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभिन्न जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित सभी क्रियान्वयन विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे भुगतान के समय नियमानुसार टैक्स की कटौती सुनिश्चित करें। साथ ही, काटी गई राशि को शासन के खाते में जमा कर उसके प्रमाण पत्र और चालान की प्रति अनिवार्य रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शासकीय कार्यों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और वैधानिक देयताओं का समय पर निपटान करना है। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है।

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