(ट्रैक सिटी)/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से सरगुजा संभाग स्तरीय एकदिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया। इस कार्यशाला में प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी सक्रिय रूप से शामिल हुए।
संभाग आयुक्त नरेंद्र दुग्गा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम की बारीकियों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सूचना से संबंधित प्रत्येक पहलू को गंभीरता से समझे एवं पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने तथा अधीनस्थ अधिकारियों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने आरटीआई आवेदनों के शीघ्र निराकरण एवं सतत मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय डिजिटलाइजेशन का है, ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि डिजिटल जानकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कराना है या नहीं। यदि कराना है, तो इसके क्या प्रावधान हैं, उन्होंने सभी अधिकारियों से कार्यशाला में सक्रिय सहभागिता की अपील की।
राज्य सूचना आयोग की अवर सचिव सुश्री गीता दीवान एवं सेक्शन ऑफिसर श्री अतुल वर्मा ने जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उनके दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर आवेदन की प्रवृत्ति को समझकर समय-सीमा में सूचना प्रदान करना आवश्यक है। श्री वर्मा ने अधिनियम की धारा 2 से 11 तक को विशेष रूप से अध्ययन करने की सलाह दी।
कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने अपने प्रश्नों के माध्यम से शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यशाला के द्वितीय सत्र में जनपद स्तर के अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों पर प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि 6 जून को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
इस अवसर पर संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा, राज्य सूचना आयोग की अवर सचिव गीता दीवान, सेक्शन ऑफिसर अतुल वर्मा, संभाग उपायुक्त आर.के. खुटे, उपायुक्त श्रीमती शारदा अग्रवाल सहित संभागीय कार्यालयों के जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे।