*अप. क्र. 633/2024 घारा 296, 351 (2) 324 (4) 3 (5) बी.एन.एस*
*आरोपीयों को पुर्व में भी मारपीट के मामले में जाना पड़ा था जेल।*
*नाम आरोपी :-*
01. अकुश चौधरी पिता राजेन्द्र चौधरी सा० भदरापारा बालको जिला कोरबा
02. अरविन्द महत पिता करम दास महत उम्र 22 वर्ष साकिन पाड़ीमार डुग्गुपारा बालको जिला कोरबा
कोरबा (ट्रैक सिटी)/ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बालको टॉउनशीप कैफे अम्बेडकर स्टेडियत स्थित है। दिनांक 10 11.2024 को शाम मे अंकुश चौधरी और अरविन्द महत कैफे पर आये और दुकान मे खाने का सामान लेकर दुकान के बाहर गया और अंकुश चौधरी एवं अरविन्द महंत आपस मे बात विवाद कर गाली गलौच कर रहे थे। दुकान के बॉस के बल्ली को तोड़कर दुकान मे लगे ग्लो साइन बोर्ड को अंकुश चौधरी के द्वारा तोड़ दिया गया। जिसे प्रार्थी के द्वारा मना करने पर प्रार्थी को मा बहन की गाली गलौच कर जान से मारने कि धमकी देकर मारपीट करने के लिए प्रार्थी के कॉलर को पकड लिया था। जिसे आसपास के लोग छुड़वाये प्रार्थी के द्वारा थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर आरोपीयों के विरुद्ध अपराध कमांक 633/2024 धारा 296, 351 (2) 324 (4) 3 (5) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्वार्थ तिवारी द्वारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस चौहान व नेहा वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का के पर्यवेक्षण मे एक टीम गठित किया गया जिसमे थाना बालको एवं सायबर सेल कोरबा को दिशानिर्देश प्राप्त हुआ।
वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशानिर्देश के परिपालन मे टीम के द्वारा आरोपियों की पतासाजी कर आरोपी अंकुश चौधरी को तलब किया गया। पूछताछ के दौरान दुकान में तोड़फोड़ करना एवं मारपीट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। आरोपी अंकुश चौधरी के निशानदेही पर आरोपी अरविन्द महत को तलब किया गया। अरविन्द महत पूर्व मे भी मारपीट की घटनाओं मे शामिल रह चुका है। जिसे थाना बालको के प्रकरण में रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है। जिसका 02 वारंट को भी तामिल किया गया है। जिनको जमानत पर रिहा किया गया है।