रायपुर/ कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन के के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर कोरबा सहित प्रदेश भर उन भ्रष्ट ठेकेदारों नींद उड़ा दी गई है जो अब तक बिलो दर पर टेंडर हासिल कर संबंधित इंजीनियर की मिलीभगत से गुणवत्ताहीन कार्य करते हुए जनहित के कार्यों व सरकार के रुपयों में बंदरबांट कर लिया करते थे। अब 10 लाख रुपए तक के कार्यों का भी ई- प्रोक्योरमेंट पोर्टल से निविदा भरा जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

जारी आदेश में लेख है कि- क्रमांक एफ 5-56/2014/18 विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2021 द्वारा प्रदेश के समस्त नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका परिषदों तथा समस्त नगर पंचायतों में राशि रू. 20 लाख एवं अधिक लागत के समस्त विकास कार्यों की समस्त निविदायें ई-टेंडरिंग के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिए गये हैं।
राज्य शासन एतद्वारा उक्त आदेश में संशोधन करते हुए रू. 10 लाख एवं अधिक लागत के समस्त विकास कार्यों की समस्त निविदायें ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। e-Procurement portal में आवश्यकता अनुसार संशोधन / सुधार करते हुए मैनुअल पद्धति से आमंत्रित समस्त निविदाओं से संबंधित अन्य जानकारी तथा निविदा क्रमांक, निविदा का विवरण, निविदा की तिथि, न्यूनतम निविदाकार, कार्यादेश की प्रति आदि को e-Procurement portal में प्रदर्शित भी किया जाये। यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

