कोरबा

न्यू कोरबा हॉस्पिटल और श्वेता हॉस्पिटल पर लगा 20-20 हजार का जुर्माना

 

श्वेता हॉस्पिटल का लाइसेंस 15 दिन के लिए किया गया निलंबित

जवाब असंतोषप्रद मिलने और नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पाये जाने पर की गई कार्यवाही

कोरबा/ट्रैक सिटी : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सहअध्यक्ष जिला समिति (छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम) द्वारा श्वेता हॉस्पिटल जिला जेल के पास, रजगामार रोड़ कोरबा और न्यू कोरबा हॉस्पिटल मंगलम विहार कोसाबाड़ी को निरीक्षण दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संस्थान में पाई गई अनियमितता और नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के उलंघन पाए जाने तथा नोटिस का जवाब असंतोषप्रद पाए जाने पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसके साथ ही श्वेता हॉस्पिटल के लाइसेंस को 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक निलंबित कर दिया गया है।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 24.06.2025 को नर्सिग होम एक्ट के तहत प्राधिकृत निरीक्षण दल द्वारा श्वेता हॉस्पिटल और न्यू कोरबा हॉस्पिटल चिकित्सकीय संस्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उक्त चिकित्सकीय संस्थान में पाई गई अनियमिता के संबंध में दोनो संस्थान को कारण बताओं नोटिस जारी कर 24 घण्टे के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में उनके द्वारा दिनांक 27.06.2025 प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रत्युत्तर का अवलोकन करने पर जवाब असन्तोषप्रद पाया गया तथा नर्सिग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करना भी पाया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के नियम 09 एवं नियम 12 के तहत कार्यवाही के तहत सीएमएचओ ने श्वेता अस्पताल का लायसेंस को दिनांक 01.07.2025 से 15.07.2025 तक निलंबित किया है, तथा राशि 20000.00 रूपये ( बीस हजार मात्र) जुर्माना अधिरोपित किया है। निलंबन अवधि में चिकित्सकीय संस्थान में किसी प्रकार की चिकित्सकीय सेवायें संचालित करने की अनुमति नही होगी।
इसी तरह न्यू कोरबा हॉस्पिटल चिकित्सकीय संस्थान में पाई गई अनियमिता तथा नर्सिग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करना पाये जाने पर सीएमएचओ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के नियम 12 के तहत न्यू कोरबा हॉस्पिटल को राशि 20000.00 रूपये ( बीस हजार मात्र) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

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