बालोद/ट्रैक सिटी : अपर कलेक्टर अजय किशोर लकरा ने बताया कि मोटरयान (संशोधन) अधिनियम 2019 में वाहन चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग के प्रावधान के आलोक में समस्त वाहन चालकों द्वारा धारण किया जाना अपरिहार्य है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में वृद्धि एवं बढ़ती मृत्यु दर को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाने के संबंध में पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है। अपर कलेक्टर श्री लकरा ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अनुभाग क्षेत्र अंतर्गत समस्त गांव में कोटवार के माध्यम से मोटर साईकिल, दोपहिया वाहन से यात्रा के दौरान सभी आम नागरिकों को हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने तथा पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाने के संबंध में 02 दिवस के भीतर मुनादी कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
