कोरबा(ट्रैक सिटी)। निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ कोरबा पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना दीपका और थाना बाकीमोंगरा पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाने के पांच अलग-अलग मामलों में पांच डीजे संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पांच वाहनों के साथ बड़ी मात्रा में डीजे साउंड सिस्टम और ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
पुलिस के अनुसार थाना दीपका क्षेत्र में तीन मामलों में कार्रवाई की गई। पहले मामले में नोनबिर्रा निवासी 27 वर्षीय सुभाष कुमार यादव के कब्जे से 1500 वाट के चार बेस, 300 वाट के चार टॉप तथा पिकअप वाहन क्रमांक CG12 BM-5744 जब्त किया गया। दूसरे मामले में झाबर निवासी 25 वर्षीय गौरव गोंड से 1500 वाट के चार बेस बॉक्स, 300 वाट के चार लाइनर और पिकअप वाहन क्रमांक CG12 AN-3135 जब्त किया गया।
तीसरे मामले में झाबर निवासी 40 वर्षीय मनीष कौशिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने उसके कब्जे से 1500 वाट के चार बेस, 300 वाट के चार लाइनर और महिंद्रा वाहन क्रमांक CG12 BU-0996 जब्त किया है।
इसी तरह थाना बाकीमोंगरा पुलिस ने भी तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ दो मामलों में कार्रवाई की। तेलसरा रोड पर कार्रवाई करते हुए मनोरंजन मंदिर, बाकीमोंगरा निवासी 25 वर्षीय विक्की सूर्यवंशी से 2500 वाट का एक बेस, 600 वाट का एक लाइनर, दो मैक्स पैड, एक मिक्सर तथा छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG12 BJ 5239 जब्त किया गया।
दूसरी कार्रवाई मोंगरा बस्ती रोड पर की गई। यहां बालको निवासी 22 वर्षीय लिखंत कुमार बंजारे के कब्जे से दो लोवर बॉक्स, चार अपर बॉक्स, छह डिस्को लाइट सहित कुल 10 बॉक्स और पिकअप वाहन क्रमांक CG12 BB 2066 जब्त किया गया।
कोरबा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गणेश विसर्जन, आगामी त्योहारों और स्कूली परीक्षाओं को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने तथा माननीय न्यायालय एवं एनजीटी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उपकरण और वाहन जब्ती सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने डीजे संचालकों और आयोजकों से अपील की है कि वे निर्धारित ध्वनि सीमा और लागू नियमों का पालन करें। तेज आवाज में डीजे बजाकर आम लोगों, विद्यार्थियों और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानी न पहुंचाएं। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

