कोरबा/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा एवं भारतीय स्टेट बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कार मोटर यान अधिनियम से संबंधित प्रशिक्षु को कानून और मोटर व्हीकल संबंधित कानून से जागरूक किया गया। उक्त अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा डी एल कटकवार के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि ज्ञान जहां से मिले उसे ग्रहण करना चाहिए ज्ञान हमेशा हमारे काम आएगा । कोई भी वाहन का चालन करने के लिए सर्वप्रथम वाहन का पंजीयन आवश्यक है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन का बीमा कराना भी अति आवश्यक होता है । अगर गाड़ी का पंजीयन ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन का बीमा नहीं है तो जिस गाड़ी का चालान किया जा रहा है उससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से पीड़ित व्यक्ति को हमें स्वयं ही होने वाले क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। अगर आपके पास गाड़ी की बीमा ड्राइविंग लाइसेंस पंजीयन तीनों है तो उक्त होने वाली वाली क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा किया जावेगा।
जिला न्यायाधीश श्री कटकवार ने कहा कि गाड़ी बेचने वाले फर्म का कर्तव्य है कि आपको गाड़ी नंबर के साथ वाहन प्रदाय करें। गाड़ी का चालन करते समय तीनों चीजें आवश्यक रूप से अपने पास रखें अगर आपके पास यह तीनों नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मांग करने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 32 के तहत 15 दिवस के अंदर गाड़ी का कागजात प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद ही आपको पेनाल्टी लगाया जाएगा। वाहन के श्रेणी के अनुसार बिना गियर के लिए हल्के वाहन एवं भारी वाहन के लिए अलग-अलग लाइसेंस जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि मानव जन्म से मृत्यु तक उसे शासन के द्वारा जितने भी नियम कानून है सभी का पालन करना आवश्यक होता है। किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर दंड एवं सजा का प्रावधान है। इसलिए हमें हमेशा कानून का पालन करना नितांत आवश्यक है उक्त अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शीतल निकुंज, भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर अरविंद विश्वास एवं पैरा लीगल वालंटियर अहमद खान उपस्थित थे ।