कोरबा

बिना अनुमति भवन निर्माण, निगम ने लगाई पेनाल्टी, रूकवाया 24 भवनों का निर्माण कार्य

भवन निर्माण के पूर्व नियमानुसार निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य

कोरबा  – आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम के भवन निर्माण अनुमति विभाग के अमले ने कार्यवाही करते हुए विभिन्न स्थानों में बिना अनुमति के किए जा रहे 24 भवनों के निर्माण कार्य को रूकवाया तथा उन पर अर्थदण्ड लगाने के साथ ही नियमानुसार भवन निर्माण अनुमति प्राप्त करने एवं उसके बाद ही भवन निर्माण का कार्य करने की कड़ी हिदायत दी।
यहॉं उल्लेखनीय है कि भवन निर्माण हेतु निगम से भवन अनुज्ञा प्राप्त करना नियमों के तहत अनिवार्य है, किन्तु कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि लोगों द्वारा बिना अनुमति के ही भवनों का निर्माण करा लिया जा रहा है, जो नियम विरूद्ध है। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने इसको संज्ञान में लेते हुए निगम के भवन अधिकारी व जोन पदस्थ इंजीनियरों व अन्य स्टाफ को कड़े निर्देश दिए हैं कि निगम क्षेत्र में बिना अनुमति भवनों का निर्माण न हों, इस हेतु वे सतत रूप से निरीक्षण करें तथा जहॉं कहीं भी बिना अनुमति निर्माण हो रहा है, उस पर त्वरित रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। निगम के भवन निर्माण अनुमति विभाग के अमले ने निरीक्षण के दौरान पाया कि दादर, खरमोरा, परशुरामनगर आदि क्षेत्रों में लगभग 24 व्यक्तियों द्वारा निगम से नियमानुसार अनुमति प्राप्त  किए बिना ही भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, इस पर कार्यवाही करते हुए अमले ने तुंरत निर्माण कार्य को रूकवाया तथा उन पर पेनाल्टी आरोपित करते हुए उन्हें कड़ी हिदायत दी कि वे नियमानुसार भवन निर्माण अनुमति निगम से प्राप्त करें तथा तत्पश्चात ही भवन निर्माण का कार्य कराएं अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
अनुज्ञा प्राप्त कर ही करें भवन निर्माण – आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने आमनागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि भवन निर्माण के पूर्व नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, अतः विधिवत अनुमति प्राप्त कर ही भवन निर्माण करें। उन्होने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन की डायरेक्ट भवन अनुज्ञा स्कीम के तहत 500 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के भवनों के निर्माण की अनुमति 01 रूपये का आवेदन शुल्क पर त्वरित रूप से दी जा रही है। अतः डायरेक्ट भवन अनुज्ञा स्कीम का लाभ उठाएं तथा 01 रूपये का आवेदन शुल्क में तत्काल भवन अनुज्ञा प्राप्त करें, शेष औपचारिक कार्यवाही क्रमशः संपादित होगी। उन्होने कहा है कि बिना अनुमति प्राप्त किए भवनों का निर्माण किया जाना नियम विरूद्ध हैं, अतः  विधिवत अनुमति प्राप्त कर ही भवन आवास का निर्माण करें तथा किसी भी प्रकार की असुविधा से बचे।

Editor in chief | Website | + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button