Janjgir-champa

अवैध दवा भंडारण पर कठोर कार्रवाई, प्रदेशभर में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

जांजगीर-चांपा (ट्रैक सिटी)/ जिले में  औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत बिना वैध अनुज्ञप्ति के दवाओं के भंडारण एवं संचालन से संबंधित दो महत्त्वपूर्ण मामलों में माननीय विशेष न्यायालय द्वारा कठोर दंड सुनाए गए हैं।

पहले विशेष प्रकरण (औषधि) क्रमांक 01/2024 में आरोपी मनीष पूरन विश्वास (वार्ड 04, झरनीपारा, ग्राम तिलई) को अधिनियम की धारा 18(ए) सहपठित धारा 28 के उल्लंघन में दोषी पाते हुए 6 माह सश्रम कारावास एवं 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

दूसरे विशेष प्रकरण (औषधि) क्रमांक 05/2024 में आरोपी प्रणव दत्त पांडेय (निवासी बिलासपुर रोड, बलौदा) को धारा 18(ए), 18(सी) सहपठित धारा 28 तथा धारा 27(B)(i) के उल्लंघन में दोषी पाते हुए कुल 3 वर्ष एवं 6 माह सश्रम कारावास तथा 1,00,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना वैध औषधि अनुज्ञप्ति के दवाओं का भंडारण या बिक्री करना दंडनीय अपराध है। अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और आमजन से अपील की गई है कि दवाइयाँ केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही खरीदें।

प्रदेशभर में नशा मुक्ति एवं तंबाकू नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम राज्य शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में विभिन्न जिलों में नशा मुक्ति एवं तंबाकू नियंत्रण से संबंधित IEC गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

जिला महासमुंद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नशामुक्त भारत अभियान, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और COTPA Act, 2003 की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई तथा सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई।

बिलासपुर स्थित माता शबरी कॉलेज में आयोजित नशा मुक्ति कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा नशे के दुष्प्रभाव, तंबाकू प्रतिबंध नियमों और स्वस्थ जीवनशैली पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. शशिकरण सिन्हा ने स्वस्थ एवं प्रगतिशील समाज के लिए नशा मुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशा एवं तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा कानून के पालन को सुनिश्चित करना है।

कोटपा अधिनियम का कड़ाई से पालन, चालानी कार्रवाई राज्य में COTPA Act, 2003 के प्रावधानों के सख्त अनुपालन हेतु महासमुंद, मनेन्द्रगढ़–भरतपुर–चिरमिरी और रायपुर जिले के औषधि निरीक्षकों द्वारा विगत सप्ताह धारा 4 एवं 6 के तहत विशेष कार्रवाई की गई।

स्कूल–कॉलेजों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 18,700 रुपये अर्थदंड वसूल किया गया।

विभाग ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु ऐसी कार्यवाहियाँ आगे भी जारी रहेंगी।

Editor in chief | Website |  + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button