कोरबा (ट्रैक सिटी)/ छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश -2016 के खण्ड-9 में उपबंधित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन एवं रिक्तता के आधार पर विकासखण्ड पाली क्षेत्रांतर्गत, ग्राम पंचायत – जेमरा, सेन्द्रीपाली, परसदा, अण्डीकछार, कोरबी, बारीउमराव, मुंगाडीह एवं कर्रानवापारा की शासकीय उचित मूल्य दुकानों को नवीन संचालक संस्था को आबंटित किए जाने हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0), पाली, जिला कोरबा स्तर से ईश्तहार प्रकाशित किया गया है, जिस हेतु राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसियों- वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समिति (लेम्प्स), ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, वन सुरक्षा समितियॉ, अन्य सहकारी समितियॉ, जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनिम -1960 अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम -1999 के तहत पंजीकृत हो, के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कराया गया है। उक्त कार्यक्षेत्र हेतु पंजीकृत व शासन द्वारा अधिकृत ईच्छुक संस्थाओं के द्वारा कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पाली, जिला कोरबा समक्ष 04 जुलाई 2025 तक कार्यालयीन समयावधि में जारी ईश्तहार 18 जून 2025 में उल्लेखित अनुसार आवेदन सह दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। 04 जुलाई 2025 के पश्चात् प्रस्तुत आवेदनों पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली से संपर्क किया जा सकता है।
