एमसीबी

छात्रवृत्ति वर्ष 2025-26: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना।

एमसीबी (ट्रैक सिटी)/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला एमसीबी के आदेशानुसार मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के वे विद्यार्थी जो जिला में अध्ययनरत हैं, चाहे वे शासकीय-अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डाईट, बी.एड कॉलेज, आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, उनके लिए यह सूचना महत्वपूर्ण है। इन विद्यार्थियों की संस्थाओं के प्राचार्यों, संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही     वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है।

इसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2025-26 हेतु तिथि निर्धारण इस प्रकार की गई है विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 मई 2025 तक निर्धारित की गई है जबकि नवीनीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तक रहेगी। स्वीकृति एवं डिसबर्स की तिथियां शासकीय संस्थाओं हेतु 07 जून 2025 तक एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु 07 सितम्बर 2025 तक निर्धारित की गई हैं। संभावित भुगतान तिथि शासकीय संस्थाओं के लिए 10 जून 2025 एवं अशासकीय संस्थाओं के लिए 10 सितम्बर 2025 है।

नवीन छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2025 तक एवं स्वीकृति हेतु 30 नवम्बर 2025 तक तथा प्रस्ताव लॉक की तिथि 07 दिसम्बर 2025 तक और Sanction Order Lock  की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2025 तक तय की गई है। संभावित भुगतान तिथि नवीन विद्यार्थियों के लिए शासकीय संस्थाओं हेतु 20 दिसंबर 2025 एवं अशासकीय संस्थाओं हेतु 20 दिसंबर 2025 है।

31 दिसम्बर 2025 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जानी चाहिए। विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल बंद कर दिया जाएगा एवं  Draft Proposal Lock    अथवा  Sanction Order Lock   करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा।

निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे। छात्रवृत्ति हेतु पात्रता इस प्रकार है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रुपये 2.50 लाख प्रतिवर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रुपये 1.00 लाख प्रतिवर्ष है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम एवं संस्था द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र अनिवार्य है।  PFMS   के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है।

अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि उनका बचत खाता सक्रिय हो एवं केवल आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि ही करें। वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को  NSP Portal से OTR        ( One Time Registration  ) प्राप्त करना आवश्यक है।

इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था प्रमुख (HOI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का Biometric Authentication किया जाना अनिवार्य है।

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