कोरबा,04 (ट्रैक सिटी न्यूज़) जनपद पंचायत कोरबा के सीईओ जी के मिश्रा और सुरेश पांडे बाबू के विरुद्ध जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देश पर कुछ प्रमुख तथ्यों को छुपाते हुए कलेक्टर कोरबा के अनुमोदन पश्चात परियोजना अधिकारी माया वारिया के लिखित शिकायत पर राधेश्याम मिर्झा के द्वारा शासकीय राशि गबन की शिकायत के संबंध मे एफ. आई. आर दर्ज करवाया गया था। उच्च न्यायालय ने माना कि जी के मिश्रा, सुरेश पांडे के द्वारा शासकीय राशि को ब्याज के साथ शिकायत करने के 4 माह पूर्व ही जमा कर दिया गया है इस तरह से किसी प्रकार का कोई राशि गबन नहीं हुआ है ।तर्क को सुनते ही उच्च न्यायालय ने जी के मिश्रा और सुरेश पांडे को राहत देते हुए अग्रिम बेल स्वीकार किया है। सीईओ जी के मिश्रा को अग्रिम बेल मिलने से जनपद पंचायत कोरबा के सरपंच एवं जनपद सदस्यों में हर्ष व्याप्त है।
जनपद पंचायत कोरबा क्षेत्र के लोगों ने बताया कि जी के मिश्रा और सुरेश पांडे के विरुद्ध द्वेष भाव से जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की गई है इससे बड़े बड़े गवन के मामले जिले में हुए हैं लेकिन किसी पर जिला प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं किया है प्रशासन अब राजनीति करने में लगा हुआ है।