एमसीबी

मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत…  

एमसीबी (ट्रैक सिटी)/ छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्राम दुबछोला तहसील चिरमिरी में श्रीमती गंगा की जहरीले सर्प के काटने से  मृत्यु हो जाने पर उनके पति राम सिंह को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, मंजित सिंह पिता बुधसेन निवासी ग्राम उधनापुर तहसील चिरमिरी की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो गया था जिससे मृतिका की पत्नी सुमिन्ना को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।

Editor in chief | Website |  + posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button