कोरबा

युवक की हत्या कर शव फेंका रेलवे ट्रैक पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया

TRACK CITY NEWS सीतामढ़ी क्षेत्र के एक युवक की चाकू से हत्या करने के मामले में कोरबा की अदालत ने दो आरोपियों को धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर ₹1000 का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रेमिका से बात करने को लेकर आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों को कोर्ट से जेल भेज दिया गया है।

8 जनवरी 2022 को कोरबा कोतवाली के अंतर्गत सीतामढ़ी इलाके में रहने वाले गोविंद शांडिल्य के पुत्र दीपेश की हत्या चाकू से गोदकर कर दी गई थी। उसके शरीर पर 7 बार हमले किए गए। मौत होने पर युवक का शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि घटना को नाटकीय मोड़ दीया जा सके। युवक का शव मिलने के बाद इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल तेज की और शनि एवं विजय यादव को गिरफ्तार किया गया। शासकीय लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े ने बताया कि इस मामले में साक्षी प्रमाणित किए गए और डॉक्टर का बयान भी लिया गया जिसने हत्या के कारणों को स्पष्ट किया। दोनों आरोपियों को धारा 302 में आजीवन कारावास और धारा 201 में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

युवक की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल का रास्ता दिखा दिया गया है। लंबा समय जेल में गुजारने के दौरान इन्हें एहसास हो सकेगा कि किसी की जान की कीमत क्या होती है

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