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लोहे के रिंग लगे ट्रैक्टरों के सड़क पर संचालन पर प्रतिबंध  

(ट्रैक सिटी)/ कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ऐसे ट्रैक्टर जिनके टायरों में लोहे का रिंग लगा हो, उनका प्रयोग केवल खेती-किसानी के कार्यों में खेतों तक सीमित रखा जाना चाहिए। ऐसे रिंग लगे ट्रैक्टरों का ग्रामीण क्षेत्रों की सामान्य सड़कों या सीमेंट सड़कों पर आवागमन किए जाने से सड़कों को नुकसान पहुँच रहा है। यह कार्य मोटर वाहन अधिनियम के विरुद्ध है तथा इससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। अतः ऐसे वाहनों को यदि सामान्य या सीमेंट सड़कों पर चलते पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिला परिवहन अधिकारी, दंतेवाड़ा द्वारा समस्त वाहन स्वामियों को यह सूचना दी जाती है कि वे अपने रिंग लगे ट्रैक्टरों का प्रयोग केवल खेतों में करें और उन्हें सामान्य सड़कों पर न चलाएँ।

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