रायपुर

बाघ के द्वारा की गई पशुहानि के प्रकरणों में मुआवजे का त्वरित भुगतान

जिला प्रशासन ने की बाघ विचरण क्षेत्र से दूरी बनाये रखने की अपील

ट्रैक सिटी न्यूज़। बलरामपुर जिले में बाघ के द्वारा पशु हानि के 04 क्षतिपूर्ति प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पशु स्वामियों को कुल 40 हजार 500 रूपये की मुआवजा राशि का वितरण किया गया है। बलरामपुर जिला कलेक्टर एवं वनमण्डलाधिकारी ने आमजनों को बाघ विचरण क्षेत्र से दूरी बनाये रखने की अपील की है।

    गौरतलब है कि बलरामपुर जिले में 23 फरवरी से गुरु घासीदास उद्यान की ओर से वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में बाघ विचरण कर रहा है, तथा बाघ के द्वारा जंगल के किनारे बसे बसाहटों में पालतू पशुओं का शिकार किया गया। वन विभाग द्वारा इनमें त्वरित कार्यवाही करते हुए वन परिक्षेत्र रामानुुजगंज अंतर्गत ग्राम परहियाडीह के रामजीत मरकाम आत्मज रामफल के 01 राश बैल राशि 12 हजार 500 रूपए, वन परिक्षेत्र वाड्रफनगर के अंतर्गत ग्राम इकनारा श्री मानसिंह आत्मज श्री रामकेश्वर एक राश बैल राशि 15 हजार रूपए, वाड्रफनगर के अंतर्गत ग्राम गोवर्धनपुर रामनवमी आत्मज टिमल एक राश गाय राशि 6 हजार रूपए, बलरामपुर अंतर्गत ग्राम सेन्दूर सूरजदेव मरावी आत्मज राजाराम 01 राश बछिया 7 हजार रूपए की राशि पशु हानि से संबंधित मुआवजा के रूप में भुगतान किया गया है।

    बाघ के जिले में प्रवेश की सूचना के बाद से लगातार वन विभाग का मैदानी अमला बाघ के गतिविधियों लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसके साथ ही ग्रामीणों को बाघ से दूरी बनाने व जंगलों में नही जाने की समझाईश दी जा रही है। इसके साथ ही  बाघ विचरण क्षेत्र के गांवों में मुनादी भी करायी जा रही है।

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